रांची: गोड्डा जिले में चल रही होम गार्ड भर्ती प्रक्रिया पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने साफ निर्देश दिया है कि बिना कोर्ट की अनुमति के बहाली का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जाएगा।
यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
पृष्ठभूमि में जाएं तो वर्ष 2009 में गोड्डा में होम गार्ड भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था और अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा भी ली गई थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अधूरी रह गई। इसके बाद वर्ष 2018 में 529 पदों के लिए नई बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
पुरानी भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों का आरोप है कि पहले की प्रक्रिया को पूरा किए बिना नई बहाली शुरू करना गलत है। इसी मुद्दे को लेकर याचिका दायर की गई है। हाल ही में बहाली की तैयारी तेज होने पर सिकंदर मुर्मू ने हाईकोर्ट का रुख किया।
अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के आगामी फैसले पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि बहाली प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी।