रांची: झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी का प्रैक्टिस लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई महिला वकील ऋतु कुमार के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद की गई है। अदालत ने महेश तिवारी को दो साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनके पेशेवर अधिकारों पर भी असर पड़ा है, यह मामला 2012 का है, जब महेश तिवारी ने हाईकोर्ट परिसर में महिला वकील ऋतु कुमार के साथ बदसलूकी और मारपीट की थी। अदालत ने महेश तिवारी को IPC 354 के तहत 2 साल, IPC 323 के तहत 1 साल और IPC 341 के तहत 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 19,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है