5.3 किलो गांजा मामले में आरोपी करार दोषी, कोर्ट ने जमानत रद्द कर भेजा जेल

Mahak Kumari
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रांची: करीब चार साल पुराने गांजा तस्करी से जुड़े एक मामले में सिविल कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। एजेसी शैलेंद्र कुमार की अदालत ने 5.3 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामले के आरोपी कुंदन कुमार को दोषी ठहराया है। अदालत ने सजा के निर्धारण के लिए 16 जून की तारीख तय की है।

फैसले के वक्त कुंदन कुमार जमानत पर बाहर था, लेकिन दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने उसकी जमानत तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी। इसके साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

यह मामला 30 जुलाई 2022 का है। जगन्नाथपुर थाना पुलिस लटमा इलाके में वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार कुंदन कुमार और सूरज कुमार को रोककर तलाशी ली गई। जांच के दौरान कुंदन के पास मौजूद बैग से 5.3 किलो गांजा बरामद हुआ था। बरामदगी के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

पुलिस की जांच पूरी होने के बाद कुंदन कुमार के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने उसे दोषी करार दिया। अब 16 जून को होने वाली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगी कि दोषी को कितनी सजा दी जाएगी।

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