रांची: नगर निकाय चुनाव को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मामला समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ने पाया कि उसके पूर्व आदेश का पूरी तरह पालन किया जा चुका है।
सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव और राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन व सेक्रेटरी पक्षकार के रूप में उपस्थित रहे। अदालत को बताया गया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करा दिया है।
याचिकाकर्ता, जो अब रांची की मेयर बन चुकी हैं, भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहीं और न्यायालय के प्रति आभार जताया।
कोर्ट ने माना कि आदेश का अनुपालन हो चुका है, इसलिए अवमानना का कोई आधार नहीं बचता। इसी के साथ अवमानना याचिका को खत्म (ड्रॉप) कर दिया गया और लंबे समय से चल रहा यह कानूनी विवाद भी समाप्त हो गया।