रजरप्पा मंदिर में अतिक्रमण पर सख्ती, 254 दुकानों को हटाने का अल्टीमेटम

Mahak Kumari
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रांची: झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। रजरप्पा मंदिर परिसर में अतिक्रमण और सौंदर्यीकरण कार्य में देरी को लेकर कोर्ट के कड़े रुख के बाद प्रशासन ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है।

हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा पर्यटन सचिव और रामगढ़ उपायुक्त को तलब किए जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई। इसके बाद उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी के नेतृत्व में मंदिर परिसर में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का दौरा कर अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया और दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट संचालकों, पुजारियों और दुकानदारों के साथ बैठक भी की गई, जिसमें अतिक्रमण हटाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपील करते हुए हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की बात कही।

इससे पहले 25 मार्च 2026 को प्रशासन ने मंदिर क्षेत्र के 254 दुकानदारों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने और दुकान खाली करने का निर्देश दिया था। अब समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन आगे की सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अतिक्रमण हटाकर मंदिर परिसर को पूरी तरह साफ किया जाएगा और सौंदर्यीकरण कार्य को गति दी जाएगी।

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