ED-पुलिस विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मामले की जांच अब CBI करेगी

Mahak Kumari
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रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और झारखंड पुलिस के बीच चल रहे विवादित मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार ने ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ईडी कार्यालय में छापेमारी की थी। पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी और राज्य सरकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच जरूरी है।

गौरतलब है कि इस मामले में झारखंड पुलिस की जांच पर पहले से ही रोक लगी हुई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी।

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