रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (14वीं JPSC) में उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने अहम सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने आयोग को निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाए।
इस मामले में करीब 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा निर्धारण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि आयोग द्वारा परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित नहीं की गईं, जिसके कारण कई योग्य अभ्यर्थी बिना परीक्षा दिए ही अधिकतम आयु सीमा पार कर गए। ऐसे में देरी का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।
गौरतलब है कि JPSC ने विज्ञापन संख्या 01/2026 जारी करते हुए अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की है। जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए, क्योंकि उस अवधि में परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हुईं।
हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिल गई है। हालांकि, उम्र सीमा के मूल विवाद पर अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।