Ranchi: झारखंड के चर्चित सुशिल श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने निचली अदालत के निर्णय को पलटते हुए मुख्य आरोपी विकास तिवारी, संतोष पांडे, दिलीप कुमार साव और राहुल पांडे को बरी कर दिया है. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रदीप श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की. सभी आरोपियों ने हजारीबाग की निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद विस्तृत सुनवाई के उपरांत यह निर्णय सुनाया गया.
गौरतलब है कि हजारीबाग सिविल कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.
दरअसल, हजारीबाग कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान अपराधियों ने सरेआम सुशिल श्रीवास्तव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. भरे कोर्ट परिसर में चली गोलीबारी में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद विकास तिवारी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब हाईकोर्ट के फैसले से सभी आरोपियों को बड़ी राहत मिली है.