रांची: राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सीसीटीवी स्थापना संबंधी आदेशों का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए।
कोर्ट ने इस कार्य में लगातार हो रही देरी और संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि तय समयसीमा के भीतर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो उसे स्वयं हस्तक्षेप कर कार्रवाई करनी पड़ेगी।
हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग से राज्य के थानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की संख्या, उनकी कार्यशील स्थिति और अनुपालन से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। अदालत ने कहा कि थानों में सीसीटीवी व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी कैमरों की प्रभावी व्यवस्था से पुलिस कार्यप्रणाली की निगरानी बेहतर होगी और किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद की स्थिति में साक्ष्य उपलब्ध रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई में अदालत विभाग द्वारा उठाए गए कदमों और रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस महकमे में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं और अधिकारियों पर जल्द से जल्द अनुपालन सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है।