मनोज टंडन का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

Mahak Kumari
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Ranchi: Jharkhand High Court में अधिवक्ता Manoj Tandon की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रांची डीटीओ के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति Rajesh Kumar की अदालत में हुई। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई की तिथि 9 अप्रैल निर्धारित की गई है।

बताया जाता है कि पिछले महीने कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर की एक घटना के बाद रांची डीटीओ ने अधिवक्ता मनोज टंडन का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता की ओर से Ritu Kumar समेत अन्य अधिवक्ताओं ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल डीटीओ के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

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